उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 4 अगस्त तक मेरिट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

  • आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2026 है।
  • प्रवेश पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी।
  • आवेदन केवल आधिकारिक SCVT पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
  • कक्षा 8, 10 और 12 पास छात्र विभिन्न ट्रेडों के लिए पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास की दिशा में एक बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। ऑनलाइन पंजीकरण 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त तक अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर सकते हैं।

मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया

इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। छात्रों का चयन पूरी तरह से उनके क्वालीफाइंग परीक्षा (Qualifying Examination) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम करने के उद्देश्य से ली गई है। चयन के बाद, सीटों का आवंटन विभिन्न चरणों में काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

उपलब्ध ट्रेड और पात्रता मानदंड

ITI विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रदान करता है। उपलब्ध ट्रेडों में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, प्लंबर, वायरमैन, टर्नर, ड्राफ्ट्समैन और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। पाठ्यक्रमों की अवधि ट्रेड के आधार पर एक से दो वर्ष तक होती है। पात्रता की बात करें तो, छात्र की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा में कोई प्रतिबंध नहीं है। अलग-अलग ट्रेडों के लिए कक्षा 8, 10 या 12 पास होना अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें और आवश्यक दस्तावेज

सभी आवेदन केवल SCVT उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को ओटीपी-आधारित मोबाइल सत्यापन, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, क्योंकि सत्यापन के दौरान वैध निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आरक्षण और काउंसलिंग

राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी छात्र को पहले दौर की मेरिट सूची में सीट या पसंदीदा ट्रेड नहीं मिलता है, तो उन्हें बाद के दौर की काउंसलिंग में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।